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यूपी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं हाई कोर्ट


 संत कबीर नगर  मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, उक्त आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ के द्वारा बदायूं निवासी इरफान की याचिका को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश में सुनाया गया कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है ऐसी सूरत में पूर्व के आदेश जिसमें न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा देते हुए स्पष्ट रूप से राज सरकारों को निर्देशित किया गया था कि मंदिर मस्जिद से धन फैलाने वाले लाउडस्पीकर को हटाए जाएं, बताते चलें कि उक्त आदेश का अनुपालन कराने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार समस्त जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश के साथ निर्देशित करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया जाए और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को उतारे जाए, मुस्लिम संप्रदाय के तमाम धर्मगुरुओं द्वारा सरकार के प्रति आस्था जताते हुए स्वयं लाउडस्पीकर ओं को उतारना शुरू कर दिए वही संत कबीर नगर में जिला प्रशासन द्वारा उक्त आदेश का पालन कराने में अक्षम साबित हो रही है, तथा आज भी शहरी व विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लाउडस्पीकर ओं के द्वारा मस्जिदों पर अजान के जा रहे हैं इससे जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार तथा माननीय न्यायालय का आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या संत कबीर नगर के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे या शासन तथा कोर्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए इसी तरह से बजते रहेंगे,

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