36 किलो0 अवैध नेपाली गांजा रखने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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36 किलो0 अवैध नेपाली गांजा रखने के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

 


रिपोर्ट मोहम्मद सलमान 

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण  में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में  थाना पचपेड़वा पुलिस टीम उपनिरीक्षक श्री एस0 खान मय हमराह कांस्टेबल जगदीश दूबे, कांस्टेबल जयशंकर, कांस्टेबल रामनारायण  द्वारा तुलसीपुर से बढ़नी जाने वाले मार्ग पर अर्रा नाला के पास से अभियुक्त झिनकन  पुत्र बद्री केवट निवासी अर्जुनपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को कपड़े से बंधे 08 गट्ठरों में कुल 36 किलोग्राम नेपाली गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, व थाना पचपेड़वा पर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं 139/1988 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री दूधनाथ भारती द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।  न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं थाना- पचपेड़वा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 विशेष न्यायलय एनडीपीएस एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त झिनकन उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100000 रु (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड की सजा सुनायी






 

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