हत्या के मामले में मॉनीटरिंग सेल संतकबीरनगर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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हत्या के मामले में मॉनीटरिंग सेल संतकबीरनगर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया

 


संतकबीरनगर   हत्या के मामले में मॉनीटरिंग सेल संतकबीरनगर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक  सोनम कुमार द्वारा महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं । 

उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0 - द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 426 / 2017  धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता रामज्ञा पुत्र रामबली निवासी नोक्ता थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया अर्थ दण्ड न अदा कर पाने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दहेज में दो पहिया वाहन व 02 लाख रुपये नकद न देने पर ज्ञानमती पुत्री रामकिशुन को जान से मारकर लावारिश हालत में नाथनगर अस्पताल में छोड़कर भाग गया था । जिस पर वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री संजय नाथ तिवारी थाना महुली द्वारा सम्पादित की गयी । मॉनिटरिंग सेल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 4.0 के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों को प्रभावी पैरवी करते हुये निरन्तर सजा दिलाई जा रही है ।

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