मुकदमा दर्ज शस्त्र धारकों के शस्त्र किए जाएंगे निरस्त
सेराज अहमद कुरैशी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश एक भी मुकदमा हुआ तो निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस जनपद में 176 शस्त्र धारकों के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं जिनके शस्त्र को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा स्वीकृति मिलने के बाद शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे जनपद में अब तक 19 शस्त्र धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं इसी तरह अगर आप शस्त्र धारक हैं किसी प्रकार का विवाद करते हैं मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आपके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में 176 शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ जनपद के भिन्न-भिन्न थानों में मुकदमा पंजीकृत हैं अब उन शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र को निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास स्वीकृति हेतु पत्र भेजा जा रहा है स्वीकृति प्रदान होने के बाद शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर शस्त्र को जमा कराया जाएगा। पुलिस ने तय किया है कि एक भी मुकदमा दर्ज होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। भले ही उस घटना में लाइसेंसी शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ हो। इस लिए आपके पास लाइसेंसी शस्त्र है तो आप सावधान हो जाय पुलिस ने तय किया है कि एक भी मुकदमा दर्ज होने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। भले ही उस घटना में लाइसेंसी शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ हो। पुलिस आपराधिक मामले को आधार बनाएगी। एसएसपी ने बताया कि अनलॉक में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जायेगा शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन की प्रक्रिया थाना स्तर पर कराई जा रही है। सत्यापन के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि लाइसेंस धारक के खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे लोगों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा। निरस्तीकरण की भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
थाना और डीसीआरबी स्तर पर डाटा मांगा गया है निरंतर अपराध करने वाले, गंभीर अपराध में शामिल अपराधियों को चिह्नित करते हुए हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की जा रही है।
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