गोकशी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग लीडर सहित सक्रिय सदस्य की चल/अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 43 लाख 13 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया
फतेहपुर जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 348/2019 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग लीडर मो0 रईस पुत्र मो0 अहमद उर्फ मो0 अनवर निवासी मो0 नालापार दक्षिणी कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी व गैंग के सक्रिय सदस्य मो0 उस्मान पुत्र अली अहमद उर्फ चुन्ना निवासी बड़ागांव थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा गोकशी कर अवैध धनोपार्जन से मो0 रईस द्वारा स्कूटी व प्लाट क्रय कर मकान का निर्माण कराया गया तथा मो0 उस्मान द्वारा मोटर साइकिल व पिकअप अर्जित किया गया था । उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
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