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भारत सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन


भारत सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन तक आसानी से एवं सुगम तरीके से पहुंचाया जाए इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सीएससी ई गवर्नेस के माध्यम से नया नवाचार किया है । अभी तक लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए वकील के पास जाने की जरूरत होती थी । इसको देखते हुए न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सीएससी ई- गवर्नेस के माध्यम से इस योजना को लागू किया है । जिसमें सूचना और संचार तकनीकी का इस्तेमाल करके एक्सपर्ट वकील और जरूरतमंद हितग्राहियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा टेलीफोनिक माध्यम से संवाद कराया जा रहा है टेली लॉ की पहले पिछड़े जिलों में लागू कर सफलता मिलने के बाद इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है ।                                                                 
टेली लॉ के माध्यम से शामिल प्रकरण

• दहेज , पारिवारिक विवाद , तलाक , घरेलू हिंसा से बचाव , महिला , बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण - पोषण , कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन यौन दुर्व्यवहार पर ।

•जमीन जायदाद व सम्पत्ति का अधिकार , महिला एवं पुरुषों के लिए समान मजदूरी , मातृत्व लाभ , भ्रूण हत्या रोकथाम , बाल विवाह , बाल श्रम , बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार ।

• गिरफ्तारी ( गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया , बिना वारंट गिरफ्तारी , जोर जबरदस्ती से गिरफ्तारी , महिला से पूछताछ , पुलिस हिरासत में यातना , एफआईआर प्रक्रिया , जमानती , गैर जमानती अपराध ।

• जमानती प्रक्रिया , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार पर ।

इनको मिलेगा टेली लॉ का निःशुल्क लाभ

•महिलाएं

• बच्चे

•अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित | जाति के सदस्य

• औद्योगिक कामगार , श्रमिक , मजदूर जातीय हिंसा से पीड़ित ।
. प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जैसे भूकंप , बाढ़ , सूखा ।

•दिव्यांग व्यक्ति , मानसिक रूप अस्वस्थ्य ।

• गरीबी रेखा के नागरिक ।

• ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में हैं

अन्य से 30 रुपए लिए जा सकते है।

यह है प्रक्रिया 

टेली लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को उनके गांव , पंचायत में उपस्थित सीएससी केंद्र पर जाकर टेली लॉ के पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का ऑनलाइन पंजीयन होता है,हितग्राही PLV के माध्यम भी केस रजिस्टर कर सकता है, केस रजिस्टर करते समय हितग्राही का नाम , उम्र , पता , फोन नंबर तथा समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा,उसको एक पहचान पत्र भी लाना होगा।एक्सपर्ट वकील से बात कराने का समय फिक्स कर लिया जाता है। एक्सपर्ट वकील के द्वारा उस बुकिंग के समय में हितग्राही को कानूनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जाती है।


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