डकैती के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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डकैती के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

 


सन्त कबीर नगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बेलहर थाना अंतर्गत लोहरसन निवासी अशोक गुप्ता ने थाना बखिरा में तहरीर दिया कि वह गल्ला व्यवसाई है ।दिनांक 06.01.25 को उनका ड्राइवर हमीदुल्लाह 490 बोरी गेहूं लोड करवा कर खलीलाबाद मंडी के लिए निकला कि रास्ते में हारा पट्टी ईद गाह के पास अज्ञात कार सवार व्यक्तियों ने ट्रक को रोक कर अज्ञात स्थान पर ले गए और वहां गेहूं खाली करवा कर गेहूं चोरी कर लिए तथा खाली ट्रक को ड्राइवर के माध्यम से वापस करवा दिए।

 मामले में थाना बखिरा में अज्ञात कार सवार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ ।पुलिस द्वारा मामले का पर्दाफाश कर घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गेहूं बरामद किया गया ।

   आरोपी अक्षय अग्रहरि, इंद्रजीत, श्रेष्ठ यादव और बृजेश ने जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि इन लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है ।मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपियो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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