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कानून की जानकारी होने पर ही हो सकती है, अधिकारों की रक्षा-एडीजे


 संत कबीर नगर मा0 जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में हीरालाल रामनिवास इंटर कालेज खलीलाबाद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

आयोजन के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा तभी की जा सकती है, जब व्यक्ति को कानून की जानकारी हो, इसकी अज्ञानता में ही व्यक्ति शोषण का शिकार होता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यस्थल पर जहां महिला कर्मियों की संख्या 10 अथवा 10 से अधिक है, वहां कानून के तहत आंतरिक सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों का जबाव देकर उनके जिज्ञासाओं को शांत किया। 

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने प्राधिकरण के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में बताते हुए लोक अदालत, पुलिस चालान तथा विधि के सामान्य पहलुओं के बारे में जानकारी दिया। 

विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा, एनसीसी के  चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, पुनीत त्रिपाठी सहित विद्यालय के शिक्षक व एनसीसी कैडेट्स छात्र/छात्राएं आदि उपस्थित रहे।


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