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परम्परागत कारीगरों को माटीकला रोजगार योजना से मिलेगा 25 प्रतिशत तक का अनुदान


 रिपोर्ट मोहम्मद सलमान 

बलरामपुर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कमार सक्सेना ने बताया कि उ०प्र०माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियां जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उत्पाद (घडा, सुराही, जग, कुल्लहड, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप-प्लेट इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पाइप, वॉश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पाट्स, बोनसाई पाट्स, लैम्प इत्यादि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पाद इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाता है।

 योजानान्र्तगत लाभार्थी को स्वयं का अंशदान 05% तथा शेष 95% बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार 25% प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। 05.00 लाख तक के ऋण हेतु लामार्थी को साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रू0 05.00 लाख से अधिक ऋण हेतु लाभार्थी का कक्षा आठ पास होना अनिवार्य है।

माटीकला रोजगार योजनान्र्त्तगत इच्छुक व्यक्ति योजना के ई-पोर्टल www.upmatikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए सभी आवश्यक प्रपत्र (नवीनतम फोटो, आधार/पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति/निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र) के साथ किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर में जमा कर सकते है। आवेदक की आयु 18-50 वर्ष के मध्य हो। तदोपरान्त नियमानुसार ऋण पत्रावली सम्बन्धित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु प्रेषित कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए

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