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हत्यारोपी पिता की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने निरस्त कर दी

 


सन्त कबीर नगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाना अंतर्गत मूड़ाडीह निवासी आशा ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति सुभाष चौहान शराब पीने के आदी हैं ।आए दिन परिवार में ही मारपीट करते रहते हैं ।दिनांक 12.01.23 की रात में शराब पीकर आए और मारपीट करने लगे उसे बचाने उनका दिव्यांग लड़का सतीश चंद्र आया तो सुभाष चौहान ने सतीश चंद्र को ईंट से मार दिया जिससे सतीश के सिर में गंभीर चोट आ गई और इलाज के दौरान ले जाते समय सतीश की मृत्यु हो गई। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी पिता सुभाष चौहान को मुकामी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कारागार में भेजा गया।विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत साक्ष्य  एकत्रित कर पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया ।आरोपी सुभाष चौहान ने अपनी जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि उसका यह कृत्य जघन्य व समाज विरोधी है जिससे समाज में गलत संदेश गया है। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने हत्यारोपी पिता सुभाष चौहान की जमानत निरस्त कर दी ।

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