1 मार्च 2020 के बाद माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने के बाद उनके बच्चों को बाल सेवा योजना से किया जाएगा लाभान्वित, कर सकते हैं आवेदन,D.M - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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1 मार्च 2020 के बाद माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने के बाद उनके बच्चों को बाल सेवा योजना से किया जाएगा लाभान्वित, कर सकते हैं आवेदन,D.M


 संत कबीर नगर  जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ0 श्वेता त्रिपाठी ने बताया है कि महिला कल्याण विभाग (जिला प्रोबेशन कार्यालय, संत कबीर नगर) द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत जिन बच्चों के माता/पिता में से किसी एक की मृत्यु दिनांक- 01.03.2020 के बाद हुई है, उनके दो नाबालिग बच्चों को बालिग होने तक 2500.00 रूपये प्रति माह प्रति बालक दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु दिनांक-01.03.2020 के बाद हुई हो और वार्षिक आय 03 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि आफलाइन आवेदन करने के लिए बैंक पासबुक की छायाप्रति, परिवार रजिस्टर की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अभिभावक के साथ बच्चे का संयुक्त फोटो अनियवार्य है।उन्होंने बताया कि इस योजना के पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, संत कबीर नगर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी मो0न0-7518024042 एवं संरक्षण अधिकारी मो0न0-7905669121 से सम्पर्क किया जा सकता है। 


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