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14 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत


 संत कबीर नगर,   राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में दिनाँक 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जा रहा है जिसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले,दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर वाहन अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद,चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन के मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले,वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका सम्बन्धी मामलों को निस्तारित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही हैको प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। जिसका आदेश सिविल न्यायालय के डिक्री के समान प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्मी कान्त शुक्ल द्वारा सभी विभागाध्यक्षो और न्यायालयों से अधिक से अधिक मामलों के निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार दी गयी।


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