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सभी राजनैतिक पार्टियां भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। डी0ई0ओ0

 


संत कबीर नगर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा पांच राज्यों जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया गतिमान है, में आयोग द्वारा कोविड-19 की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति वैक्सीनेशन आदि बिंदुओं पर विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि रोड शो, पद-यात्रा साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे। प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 27 जनवरी 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता की 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, कि भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 31 जनवरी 2022 को अंतिम हो जाएगी। अतः दिनांक 01 फरवरी से 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता की 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा जो कम हो, कि भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है। आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 5 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। वीडियों वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानको के अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्तियों अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है बशर्ते जनसाधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के संबंध में कोई असुविधा ना हो। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र में खुले मैदान का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटिफाई कर दें तथा आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अन्य निर्देश यथावत लागू रहेगें।


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