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अपहरण के आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थ दंड से सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी दंडित किये

 


सन्त कबीर नगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा निवासी छोटे लाल यादव ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया था कि दिनांक 16.06.2009 को उनके घर पर बारात आई थी और वह लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे कार्यक्रम के बाद उनकी 15 वर्षीय नाबालिक लड़की अपनी बहन के साथ शौच के लिए घर से बाहर गई लेकिन घर वापस नहीं आई। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार रमेश पुत्र राम प्रसाद निवासी सेमरौना अपने सहयोगियों के साथ जबरदस्ती उनकी लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गया ।मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी।

    बाद में पुनः विवेचना हुई जिसमें आरोप पत्र विवेचक द्वारा प्रेषित किया गया ।

 जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कल 10 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें सभी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अभियुक्त रमेश के विरुद्ध मामला साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किये।अर्थदंड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिए।

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