सेवानिवृत पुलिस कर्मी के खाते से धोखाधड़ी कर रुपया निकालने वाले आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
सन्त कबीर नगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बेलहर कला थाना अंतर्गत औरहीया मंझरिया निवासी विद्यासागर ने प्रार्थना पत्र दिया कि वह पुलिस विभाग में चालक के पद से सेवानिवृत हुए हैं। सेवानिवृत्ति से मिलने वाली धनराशी उनके खाता में जमा थी। खाते से एटीएम कार्ड भी संचालित किया जाता था ।उनके खाते में सेवानिवृत्ति का 38,63,378 रूपए जमा था जिसे दिनांक 18 .03.2021 को साइबर ठगो ने धोखाधड़ी करके उनके खाते से 2440000 रूपए निकाल लिए और दूसरे के खाते में डाल दिए ।जिससे उनके जीवन भर की पूंजी समाप्त हो गई। मामले में बेलहर कला थाना में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना की गई है। दौरान विवेचना आरोपी राजू साव पुत्र कैलाश साव निवासी रोड नैहाटी थाना नैहाटी जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का नाम प्रकाश में आया तथा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी के तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिए की एक सरकारी कर्मचारी की जीवन भर की पूंजी को ऐसे साइबर अपराधियों द्वारा निकाल लिए जाने से एक व्यक्ति की जीवन भर की जमा पूंजी समाप्त हुई है तथा आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया है जिसमें आरोपी की संलिप्तता परिलक्षित हुई है ।ऐसी दशा में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त किया जाए जिससे समाज को एक संदेश मिल सके मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी राजू राव की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
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