69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी शिक्षा सचिव से मिले
लखनऊ। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डा.एम.के.एस.सुंन्दरम, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद तथा बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की तथा इन्हें ज्ञापन सौपकर इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पिछले 3 साल से न्याय न मिल पाने की समस्या से अवगत कराया।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने सबसे पहले प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर एम.के.एस.सुंदरम से मुलाकात की तथा इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर एमकेएस सुंदरम से मुलाकात की तथा उन्हें इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले की समस्या से अवगत कराया तथा मुलाकात के दौरान प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डां.एम.के.एस.सुंदरम ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पूरी तरह से भरोसा दिलाया की निश्चित रूप से आरक्षण पीड़ित अभ्यार्थियों को उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा और इसके लिए हम प्रयासरत है तथा इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब जो भी कुछ होगा वह कोर्ट से ही होगा तथा हम कोर्ट में न्याय के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है अब बाहर से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया में बंधे हुए हैं।
इसके बाद पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद एवं बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल से इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर मुलाकात की , मुलाकात के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंप कर इन्हें अवगत कराया कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है ऐसी स्थिति में आरक्षण घोटाले की सभी 19000 सीटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस कर उन्हें 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में चयनित किया जाए यदि ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में जितने भी अभ्यर्थी लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में स्पेशल अपील याचिका संख्या 172/ 2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण केस में यांची बनकर न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं इन सभी यांची अभ्यर्थियों को याची लाभ दे दिया जाए तो यह मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा इस पर इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि हम इस पर निश्चित रूप से शासन में विचार करेंगे और आप सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा हम इसके लिए प्रयासरत है।
मुलाकात के दौरान आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के सभी तीनों उच्चाधिकारियों को अवगत कराया कि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है तथा इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% ही आरक्षण दिया गया है ।
प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है जिसमें अभ्यार्थियों के गुणांक कैटागिरी, सब कैटिगरी आदि को प्रदर्शित किया जाता है लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में लिस्ट बनाते समय ऐसा नहीं किया गया तथा लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच भी 13 मार्च 2023 को इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित लिस्ट को आरक्षण ठीक करके दोबारा से बनाने का आदेश दे चुकी है और कह चुकी है कि इस लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाई जाए लेकिन आज तक इस भर्ती की मूल चयन सूची नहीं बनाई जा रही ।
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