निदेशक उ. प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,लखनऊ कर्मचारी संघ का चुनाव नियमानुसार कराये - हाइकोर्ट - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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निदेशक उ. प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,लखनऊ कर्मचारी संघ का चुनाव नियमानुसार कराये - हाइकोर्ट

 


कानपुर, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के निदेशक को कर्मचारी संघ का चुनाव राज्यसरकार के द्वारा नियमावली के अनुसार कराए जाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण एवं सेवायोजन संगठन कर्मचारी संघ का चुनाव 12 व 13 अप्रैल को कराए जाने के आदेश को कानपुर नगर के अजय कुमार द्विवेदी पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष ने निरस्त कर उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली 1979 के अनुसार नियमानुसार चुनाव कराए जाने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति सुनीत कुमार व राजेंद्र कुमार (चतुर्थ )के समक्ष बहस में बताया कि पूर्व अध्यक्ष ने कर्मचारी संघ के चुनाव में नियम विरुद्ध अध्यक्ष/ महासचिव /उपाध्यक्ष /कोषाध्यक्ष के पद को निदेशालय के कर्मचारियों हेतु सुरक्षित कर 12 व 13 अप्रैल को चुनाव कराए जाने का निर्णय लेने पर अपर निदेशक के द्वारा 12 व 13 अप्रैल को चुनाव की तारीख नियत की गई है  जबकि संघ के संविधान व शासन के द्वारा जारी नियमावली के अनुसार प्रदेश में सभी कर्मचारियों को सभी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है ।याची के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि बताया कि याची को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है और याची ने निदेशक व शासन को भी इस संदर्भ में प्रत्यावेदन दिया। उत्तरप्रदेश शासन ने याची के प्रत्यावेदन पर संज्ञान लेकर निदेशक को नियमानुसार कड़ाई पालन करते हुए चुनाव कराए जाने का निर्देश जारी किया है  जिस पर उच्च न्यायालय ने निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन लखनऊ को याची के प्रत्यावेदन पर चुनाव से पूर्व सविस्तार कारण सहित निर्णय लेने का आदेश पारित किया है और याची को निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध चुनाव याचिका दाखिल करने हेतु अवसर भी दिया।



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