जी0एस0टी के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-24 के तहत टी0डी0एस0 कटौती हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को जी0एस0टी0 का पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य -सहायक आयुक्त राज्य कर
बलरामपुर। सहायक आयुक्त राज्यकर खण्ड-2 एम0 इम्तेयाज सिद्दीकी ने बताया कि जी0एस0टी के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-24 के तहत टी0डी0एस0 कटौती हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को जी0एस0टी0 का पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है।जी0एस0टी0 पंजीयन हेतु उत्तरदायी किसी व्यक्ति द्वारा पंजीयन न प्राप्त करने की दशा मंे जी0एस0टी0 के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रान्तीय अधिनियम की धारा-12(11) के तहत अलग-अलग रु0 25,000 (कुल 50,000) तक अर्थइण्ड आरोपित किया जा सकता है।
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