प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का किया गया विस्तार, अब प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव पर भी मिलेगा लाभ निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर -104 हुआ जारी, समस्यायों के समाधान के साथ ले सकते हैं योजना की सारी जानकारी - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का किया गया विस्तार, अब प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव पर भी मिलेगा लाभ निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर -104 हुआ जारी, समस्यायों के समाधान के साथ ले सकते हैं योजना की सारी जानकारी

 


गोंडा पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के खानपान और सेहत के लिए चलायी जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का विस्तार किया गया है | इसके तहत अब प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव कराने पर भी लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा | वहीं योजना से जुड़ी जानकारी व समस्यायों के समाधान के लिए नया निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी कर दिया गया है | पहले हेल्पलाइन नंबर 7998799804 थी और केवल सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर ही योजना का लाभ मिलने का प्रावधान था |

सीएमओ डॉ रश्मि वर्मा ने बताया पीएमएमवीवाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है | अधिक से अधिक महिलाओं को इसका मिल सके, इसके लिए शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है | इससे अब प्रथम बार माँ बनने वाली समुदाय की सभी महिलायें योजना से लाभान्वित होंगी |


नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह ने बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर महिला को योजना के तहत तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं | गर्भवती का पंजीकरण होने के बाद योजना के तहत पंजीकरण होने पर प्रथम किस्त के रूप में एक हजार रुपये दिए जाते हैं | प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर दूसरी किस्त के रूप में (गर्भावस्था के छह माह बाद) दो हजार रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने तथा बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में दो हजार रुपये दिए जाते हैं | सभी भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में ही किये जाते हैं |


ये हैं जरूरी शर्तें –

जिला कार्यक्रम समन्वयक सुमित कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जरूरी है | मां का बैंक अकाउंट होना चाहिए | अकाउंट ज्वाइंट न होना | यदि बच्चे का जन्म हो चुका है, तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रमाणिक पर्चा व जन्म प्रमाण-पत्र होना जरूरी है |

जो लाभार्थी पहली व दूसरी क़िस्त का लाभ पा चुके हैं, वह अपने यहाँ की आशा या नजदीकी सीएचसी / पीएचसी पर संपर्क कर तृतीय क़िस्त का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर दें, ताकि उनको समय से लाभ मिल सके | लाभार्थियों को आधार कार्ड या बैंक पासबुक में सुधार करवाने के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए समय-समय पर प्रधान डाक घर के अधीक्षक एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ बैठक की जा रही है |


जिला कार्यक्रम सहायक विजय कांत शुक्ला ने बताया कि गत माह अक्टूबर में 793 नवीन लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है | वहीं इस वर्ष (2022-23) में गोंडा जनपद की कुल 07 हजार 718 महिलाएं योजना से लाभान्वित हुयी हैं तथा योजना के शुरुआत से अब तक 85 हजार 709 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है |

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