स्थानांतरित मुखलिसपुर चौकी प्रभारी की तहरीर पर कथित भाजपा नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज हुए केस
यूपी कानून को चुनौती देने वाले पर नए थानाध्यक्ष ने कहें सिकंजे
संतकबीरनगर योगी सरकार द्वारा कानून का राज स्थापित किए जाने के दावे को नवागत थाना प्रभारी संतोष कुमार मिश्र ने महुली थाने का कार्यभार ग्रहण करते ही धरातल पर उतरना शुरू कर दिया है। कानून के इकबाल को सत्ता के नशे में चुनौती देने वाले कथित भाजपा नेता की नकेल कस कर प्रभारी निरीक्षक ने कानून की धज्जी उड़ाने की मंशा पालने वालों को बड़ी चेतावनी दिया है। 13 अक्तूबर को मुखलिसपुर के तत्कालीन चौकी प्रभारी लाल बिहारी निषाद को नाथनगर पुलिस बूथ पर धमकाने वाली वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है। पीड़ित एसआई लाल बिहारी निषाद की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अशोक कसौधन पुत्र स्व राम सुभाग कसौधन के खिलाफ 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट तथा मानहानि के केस के साथ ही लोक सेवक को रोकना, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। इन आरोपों के तहत धारा 353, 504, 506, 186, 500 आईपीसी और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस को दिए तहरीर में श्री निषाद ने आरोप लगाया था कि 13 अक्तूबर की शाम लगभग पौने 5 बजे वह नाथनगर तिराहे पर स्थित पुलिस बूथ में सरकारी काम निपटा रहे थे उसी समय अशोक कसौधन ने पुलिस बूथ के अंदर पहुंच कर उनके पद की गरिमा को गिराने के उद्देश्य से उन्हें गाली गुप्ता और जान माल की धमकी देना शुरू कर दिया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के नियत से तेज स्वर में चिल्लाने लगे। पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए उपर तक अपनी पहुंच बता कर धमकी देते हुए धरना प्रदर्शन करने की बात करने लगे। 14 अक्टूबर को महुली थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग किया था। उसी दिन देर शाम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह का स्थानांतरण हो गया। कार्यभार ग्रहण करने वाले नए प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिया है। श्री मिश्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा।
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