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दहेज के लिए बहू की हत्यारी सास को दस वर्ष एवं ननद को 14 वर्ष के कठोर कारावास

 


दहेज के लिए बहू की हत्यारी सास को दस वर्ष एवं ननद को 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ़ शेख ने दण्डित किये ।अर्थदंड न अदा करने पर एक एक माह के अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिए।

   जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना मुंडेरवा जिला बस्ती निवासी तजम्मूल हुसैन ने थाना दुधारा में 28.06.17 को प्रार्थना पत्र दिया की उन्होंने अपनी लड़की आसमा की शादी उसरा शहीद निवासी हाशिमा से की थी किंतु जब उनकी लड़की ससुराल गई तो उसके पति व सास अजमेरुन्निशा,ननद अमीना व देवर तथा ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और दहेज में ₹200000 की मांग करने लगे। कई बार वह अपने लड़की के ससुराल जाकर आरजू मिन्नत किया तथा दहेज की रकम देने में असमर्थता व्यक्त किया परंतु वह लोग नही माने और दिनांक 27 .06.17 की रात 10:00 बजे उसकी लड़की को कमरे में बंद कर मारपीट कर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए और जले हालत में जिला चिकित्सालय बस्ती में भर्ती कराकर लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए ।घटना के बारे में एक रिश्तेदार द्वारा फोन से सूचना मिलने पर जब वह अपने लड़की के ससुराल गए तो पता चला कि जली हालत में उसकी बेटी को लोग दफनाने जा रहे थे लेकिन घटना की जानकारी होने पर आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कर भाग गए। दिनांक 04 .07. 2017 को उनकी लड़की की मृत्यु हो गई जिस पर थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र देने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मामले मे अजमेरुन्निशा, साबिया खातून उर्फ अमीना तथा दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसमें दो अभियुक्त किशोर घोषित होने पर उनकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई ।अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षियों का साक्ष्य अंकित कराया गया तथा 14 कागजात प्रमाणित कराए गए।अपर सत्र न्यायाधीश काशिफ़ शेख ने मृतका द्वारा मृत्युपूर्व दिए जाने वाले बयान को मुख्य आधार मानकर तथा मृत्यु पूर्व बयान की वीडियोग्राफी से संबंधित साक्ष्य को आधार मानकर अपने आदेश में अभियुक्तगण अजमेरुन्निशा व सबिया खातून उर्फ अमीना द्वारा मृतका से दहेज की मांग करते हुए उसको प्रताड़ित किए जाने पर उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व उसके  साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार करने व  उसके साथ मारपीट कर उसकी दहेज हत्या किए जाने से संबंधित साक्ष्य पाए जाने पर दंडित किए।

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