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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किया जा रहा है अवहेलना


 पटना, बिहार।जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना  के द्वारा पटना जिले के अंतर्गत पटना के  लगभग सभी थानों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश से बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत सहायता तथा अन्य सभी विवादों में जैसे वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं ,कमजोर वर्ग, बाल (किशोर) अधिकार, महिलाओं का अधिकार, असंगठित मजदूर,नागरिक का मौलिक अधिकार के लोगों को सहायता हेतु पारा विधिक स्वयं सेवकों (PLV)को पटना जिले के सभी थानों में प्रतिनियुक्त किया गया है परंतु सभी थानों के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नही किया जा रहा है और ना ही उठने बैठने का जगह दिया जा रहा है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशो को मानने से इनकार किया जा रहा है। साथ ही थाने वाले का कहना है कि (PLV)का थानों में क्या काम। जैसा कि पीएलबी के द्वारा नाम नहीं छापने के शर्त पर जानकारी दी गई है। तालुका तथा जिला विधिक  के कार्यालय एवं पदाधिकारी द्वारा कोई करवाई उक्त संदर्भ में नहीं किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह परियोजना ताल मोल की स्थिति में कागजों पर चल रही है। ऐसे कितने भी नालसा की योजनाएं हैं जो सभी इस जिले में कागजों पर खानापूर्ति की जा रही है।  पारा विधिक स्वयंसेवक (PLV)को नहीं दिया जा रहा है कोई महत्त्व ना ही पदाधिकारी ना ही कार्यालय द्वारा और ना ही पूर्ण रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विधिक सेवा को खुद सहायता की जरूरत हो रही है।


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