उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ जिला न्यायालय में कार्य हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किया गया
संत कबीर नगर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जिले के अधीनस्थ न्यायालयों जिसमे परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण भी लंबित सम्मलित हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों में से मात्र 50 प्रतिशत कर्मचारी एक बार मे उपस्थित आएंगे तथा उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगेगी। ऐसी महिला अधिकारी व स्टाफ जो गर्भवती हैं को न्यायालय आने से मुक्त कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर उनसे घर पर रहकर (वर्क फ्रॉम होम) के लिए कहा जायेगा। वादकारियों एवं उनके अन्य प्रतिनिधियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से निषेधित कर दिया गया है। अत्यंत आवश्यक मामलों में जिला जज की पूर्वानुमति से ही ऐसे व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाये रखना तथा सेनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। उक्त जानकारी सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।
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