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मरकज़े अहले सुन्नत को मिली एक बड़ी कामयाबी

 हज़रत सुब्हानी मियाँ और हज़रत अहसन मियाँ की जद्दो-जहद से मौलाना


दानिश को मिला जेल से रिहाई का परवाना।


बरेली, उत्तर प्रदेश।


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मरकज़े अहले सुन्नत की तरफ से मोहम्मद काशिफ एडवोकेट, जनाब कौसर खान एडवोकेट, जनाब ध्यान चन्द धयानी एडवोकेट, जनाब मो0 आमिर खान एडवोकेट, मो0 साजिद खान एडवोकेट, मो0 तसव्वर एडवोकेट वगैरह तकरीबन एक दर्जन वकीलों की टीम के साथ मंजरे इस्लाम के उस्ताद व मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती मो0 सलीम बरेलवी साहब भी जज ए.सी.जी.एम. पृथम जनाब विश्णु देव सिंह जी की कोर्ट में बहस के लिए मौजूद थे। 

8-10 मिनट की कारगर बहस के बाद जज साहब ने मौलाना दानिश साहब की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।इस से पहले हुजुर साहिबे सज्जादा हज़रत सुब्हानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन हज़रत मुफ्ती अहसन मियाँ साहब और तहरीके तहफ्फुज सुन्नियत के ओहदे दारान की कोशिशों से गम्भीर दफआत में पुलिस ने तरमीम कर दी थी जिसकी वजह से जमानत की मंजूरी में सहूलत मिली। कोर्ट में होने वाले ईखराजात भी मरकज़े अहले सुन्नत के साहबे सज्जादा ने ही बर्दाश्त किये। 

वाज़ेह रहे कि यह ज़मानत अर्जी  मरकज़े अहले सुन्नत खानकाहे रज़विया दरगाहे आलाहज़रत बरेली शरीफ की तरफ से बतौर  पैरोकार टी0टी0एस0 के कारयकारिणी सदस्य जनाब परवेज़ खान नूरी साहब ने अपने नाम से दाखिल की थी। जबकि पैरवी करने वालों में मुफ्ती मुहम्मद सलीम साहिब बरेलवी, हाजी जावेद खान, औरंगज़ेब खान नूरी, शाहिद खान नूरी, ताहिर अल्वी, अजमल नूरी, नासिर कुरैशी, सैयद अनवारूल सादात उर्फ सैयद जुल्फी और मौलाना मो0 शहाबुद्दीन रजवी साहब शामिल रहे।


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