महुई हत्याकांड के आरोपीयों की जमानत अर्जी निरस्त
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत महूई निवासी सुमन यादव ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी थी कि उनके परिवार से गांव के बोधनाथ यादव के परिवार से जमीनी रंजिश है ।उसी रंजिश को लेकर उनके गांव के बोधनाथ यादव, इंद्रजीत यादव, गोरखनाथ यादव शेषनाथ यादव व बोधनाथ यादव के जीजा पन्ने लाल यादव गोलबंद होकर दिनांक 8 जून 2024 को समय 6:00 बजे शाम को योजनाबद्ध तरीके से एक राय होकर उनके घर आए तथा उनके पति की हत्या करने के इरादे से उनके पति धर्मेद्र यादव को घर से बाहर बुलाए और कहे की कुछ बात करनी है ।उनके पति घर से बाहर निकले तभी बोधनाथ यादव व इंद्रजीत यादव ने उनके पति को गोली मार दिया जिससे उनके पति गिर गए ।परिवार के लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो गोरखनाथ यादव, शेषनाथ यादव व पन्नेलाल यादव तलवार से उन लोगों को जान से मारने के इरादे से मारने लगे ।बोधनाथ यादव की पत्नी सत्या यादव ललकार रही थी कि सभी की हत्या कर दो कोई बचने ना पाए।शोर पर गांव के कई लोग आए और बीच बचाव किये तो सभी मुलजिमान उनके पति को व परिवार के लोगों को मरा हुआ समझकर धमकी देते हुए चले गए ।मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।आरोपी पन्नेलाल पुत्र पारसनाथ ,इंद्रजीत यादव पुत्र रूदल यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किये और तर्क दिए की योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्तगण ने हत्या करने की नीयत से धर्मेंद्र यादव की हत्या किए हैं।इसलिए जमानत निरस्त होने योग्य है ।मामले के तथ्य और परिस्थितियों तथा आरोप की गंभीरता के दृष्टिगत सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी पन्नेलाल यादव व
इंद्रजीत यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
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