बिजली का शाट देकर हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाना अंतर्गत ग्राम सुरेना निवासी मोहम्मद सुहेल ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी बहन पौली चौराहे पर एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी । दुकानदार का नाम असलम खान था जो सुरेना का निवासी था। दुकानदार उनकी बहन को ₹4000 प्रति माह की दर से देने का तय किया था। दो वर्ष से उनकी बहन को मानदेय नहीं दे रहा था ।दिनांक 25 .6.24 को उनकी बहन दुकान पर अपना बकाया मानदेय मांगने गई तो दुकानदार असलम और उसके साथियों ने मिलकर उनकी बहन को बिजली का शाट दिये और गला कसकर मारने की कोशिश किए। मरणासन्न अवस्था में डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और वर्तमान में लखनऊ में इलाज चल रहा है ।मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी असलम खान ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिये कि उक्त अपराध गंभीर किस्म का है जिसके कारण जान जा सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी असलम की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।
Post a Comment