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एमटीपी एक्ट की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

 सुरक्षित गर्भ समापन की सेवाएं उपलब्ध हो- डॉ आर.बी. कुरेले




दतिया, मध्यप्रदेश अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप महिलाओं को सुरक्षित गर्भ समापन की सेवाएं उपलब्ध हो सकें इस उद्देश्य की प्रति पूर्ति हेतु चिकित्सकीय गर्भ समापन (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.बी. कुरेले की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 

आयोजित बैठक में नोडल अधिकारी (एमटीपी एक्ट) डॉ. हेमंत मंडेलिया द्वारा जिले में संचालित सुरक्षित गर्भपात केंद्रों की संचालकों निगरानी की का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया साथ ही संचालक उपस्थित संचालकों को सुरक्षित गर्भपात सेवा देने के पूर्व अधिनियम के प्रावधानों की पालन करने की बात कही। 

बैठक में आईपास भोपाल के करुणा निधान ने चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम में 2021 के बदलाव व एक्ट के प्रावधानों पर प्रस्तुतिकरण किया। वहीं जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालित सुरक्षित गर्भपात सेवा केंद्रों की नियमित व प्रभावी मॉनिटरिंग करने की बात कही।

समिति सदस्य डॉ. मधुबाला गुप्ता (स्त्री रोग विशेषज्ञ) व डॉ. आर.एन. (सर्जन विशेषज्ञ) ने बताया कि सुरक्षित गर्भपात कानूनन वैद्य है इसके लिए सामाजिक जागरूकता के प्रयासों को तेज किया जावे। 

 समिति सदस्य डॉ. एचएम उज्जैनिया (निश्चेतना विशेषज्ञ) द्वारा सभी संचालित सेवा केंद्रों के संचालकों से सेवारत निश्चेतना विशेषज्ञ की सूची उपलब्ध कराने की बात कही।

समिति की बैठक में निगरानी के दौरान पायीं गईं कमियों को अतिशीघ्र दुरस्त करने हेतु निर्देश दिए। साथ ही समस्त शासकीय व अशासकीय केंद्रों से एमटीपी करने के उपरांत पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया। 

जिले में संचालित मेडीकल स्टोर्स द्वारा अवॉर्सन की दवाएं बिना चिकित्सकीय पर्चे के देना अवैधानिक है, ऐसा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु मेडीकल स्टोर एसोशिएशन के माध्यम से निर्देश जारी कराए जावेंगे। बैठक में श्रीमती शार्लेट एवं बैरो (डीपीएचएनओ), राजकुमार सिकरवार, अतुल दीक्षित, महेंद्र पाठक, अरविंद पाल, डॉ  अनिल अर्गल आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी डॉ हेमंत मंडेलिया नोडल अधिकारी ने दी।


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