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किसान अपने फसल का बीमा अवश्य करवालें, डीएम


 संत कबीर नगर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के किसान भाईयों के सूचनार्थ अवगत कराया है कि खरीफ 2022 में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण 13 जुलाई 2022 तक सामान्य वर्षा के सापेक्ष लगभग 35 प्रतिशत वर्षा हुई है। उन्होंने जनपद के किसान भाइयों को संज्ञानित कराया है कि इस प्रकार के दैवीय आपदा के विरुद्ध फसलों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराया जा रहा है। यदि इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुवाई 31 जुलाई तक 75 प्रतिशत या उससे कम रह जाती है तो बीमित किसानों को बीमित राशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करते हुए बीमा कवर समाप्त कर दिया जाता है। यदि फसल की बुवाई से कटाई के 15 दिवस पूर्व तक यदि किसी भी दैवीय आपदा के कारण फसलों को संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की संभावना बनती है, तो नियमानुसार क्षति का आकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल सहायता रूप में सर्वेक्षण के 15 दिन के अंदर भुगतान का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने बताया है कि फसल कटाई प्रयोग के आधार पर भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है , जिसमे मौसम के प्रारंभ में इकाई क्षेत्रवार फसलों की गारंटीड उत्पादकता का निर्धारण किया जाता है, यदि मौसम विशेष में इकाई क्षेत्रफल में फसल की उत्पादकता जो कटिंग प्रयोग के आधार पर की जाती है निर्धारित उत्पादकता से कम पाएँ जाने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति दी जाती है। साथ ही फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में भी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है। खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु कृषकों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत बीमा प्रीमियम के रूप में देना होता है, साथ ही भारत सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि के.सी.सी. धारक ऐसे किसान भाई जो फसल बीमा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, वह अपने बैंक शाखा में 24 जुलाई, 22 तक सम्मिलित ना होने का लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर दें तो उनको बीमा योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उक्त परिस्थितियों में बीमित कृषक आपदा के 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के अधिकारियों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित कराए गए संयुक्त टोल फ्री नंबर 18008896868 पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए क्षतिपूर्ति का नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकते है। ऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा संबंधित बैंक शाखाओं से जहां से उन्होंने ऋण प्राप्त किया हो अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। गैर ऋणी किसान भाई अपनी फसलों का बीमा संबंधित बैंक शाखा के साथ-साथ जनसेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकते है। किसान भाइयों से अपील है कि अपनी फसल का बीमा कराते हुए नियमानुसार लाभ प्राप्त करे। 



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