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लोक अदालत में आकर आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र, सुलभ व अंतिम निर्णय पाए

 रिपोर्ट मोहम्मद सलमान


उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद के सभी तहसीलों में लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022,दिन-शनिवार को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय अपराधिक मामले, बैंक रिकवरी वाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित विवाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिवृत्ति के परीलाभों संबंधी मामले, राजस्व वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद ,श्रम वाद आदि का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराया जा सकता है। लोक अदालत में कानूनी जटिलताओं से परे सहज एवं आपसी समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण कराया जा सकता है। लोक अदालत में वादों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं है।



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