वित्तविहीन विद्यालयों को इण्टर मीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के मान्यता की संगत धारा 7 (4) में मान्य किया जाए - समयदेव पाण्डेय - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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वित्तविहीन विद्यालयों को इण्टर मीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के मान्यता की संगत धारा 7 (4) में मान्य किया जाए - समयदेव पाण्डेय


 संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष समयदेव पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की प्रदेश सरकार से मांग की है। 

उन्होंने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों की मांग है कि वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की असंगत धारा 7क(क) के अन्तर्गत अद्यतन प्रदत्त समस्त मान्यताओं को संशोधित करके समस्त मान्यताओं को इण्टर मीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के मान्यता की संगत धारा 7 (4) में मान्य किया जाए और भविष्य में जारी होने वाली मान्यताओं को संगत धारा में ही निर्गत किया जाय,वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत समस्त लोगों के लिए सेवा नियमावली लागू करते हुए सभी पदों का पद सृजन करके अनिवार्यतः अनुमोदन की कार्रवाई की जाय, जिससे सेवा में स्थायित्व एवं सुरक्षा प्राप्त हो सके, सभी कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को " समान कार्य का समान वेतन " दिया जाए ; और जब तक यह व्यवस्था लागू न हो सके, तब तक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, शासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा एक ही नियम और निर्देशों के अधीन संचालित विद्यालयों के प्रति दोहरी शिक्षा नीति लागू न किया जाय, प्रदेश के लगभग 85 % माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी वहन करने वाले वित्त विहीन विद्यालयों के प्रति भी सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानजनक व्यवहार किया जाय उन्होंने कहा कि संगठन मांग को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।


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