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जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था

 जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए



रिपोर्ट  बदारेआलम 

संत कबीर नगर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के अवसर पर रंग खेलने के दिन 18 मार्च 2022 को जनपद सत कबीर नगर में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग और ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकाने, मॉडल शॉप तथा  समस्त थोक अनुज्ञापनो को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है। उक्त बंदी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियो को देय नहीं होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी आर0पी0 तिवारी को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है। 


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