जिलाधिकारी ने दिया आदेश धान के गीला अथवा गंदा होने पर धान क्रय केंद्रों पर खरीद के लिए नहीं कर सकेंगे मना, क्रय केंद्र पर ही धान सुखाने व साफ करने की क्रय केंद्र प्रभारी करेंगे - ADAP News - अपना देश, अपना प्रदेश!

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जिलाधिकारी ने दिया आदेश धान के गीला अथवा गंदा होने पर धान क्रय केंद्रों पर खरीद के लिए नहीं कर सकेंगे मना, क्रय केंद्र पर ही धान सुखाने व साफ करने की क्रय केंद्र प्रभारी करेंगे

रिपोर्ट मोहम्मद सलमान 


बलरामपुर जिला अधिकारी ने दिया सभी धान केंद्रों को निर्देश कि व्यवस्था धान रिजेक्शन के संबंध में चार सदस्यीय समिति ले गिर्णय 1 नवंबर से 33 क्रय केंद्रों पर प्रारंभ हो रहे धान खरीद के संबंध किसानों के हित में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत धान क्रय केंद्र पर धान गीला अथवा गंदा होने पर खरीद के लिए अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे, बल्कि धान को क्रय केंद्र पर सुखाने व साफ करने के लिए क्रय केंद्र प्रभारी उचित व्यवस्था करेंगे व विक्रय हेतु किसानों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा। यदि क्रय केंद्र पर धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने पर खरीद से अस्वीकृत किया जाता है, तो किसान क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के यहां अपील कर सकते हैं, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में मंडी सचिव,क्रय केंद्र प्रभारी व दो स्वतंत्र किसान कि गठित समिति द्वारा 48 घंटे के भीतर किसान के सम्मुख निर्णय लिया जाएगा। धान को अस्वीकृत किए जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर में धान विक्रेता का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा तथा इसकी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें धान को अस्वीकृत करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अस्वीकृत किए गए धान का नमूना केंद्र पर रखा जाएगा, मांग किए जाने पर रिजेक्शन रजिस्टर संबंधित कृषक,माननीय जनप्रतिनिधिगण, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखाया जाएगा। क्रय केंद्रों पर सप्ताह में 4 दिन सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक कृषक से अधिकतम 50 कुंटल धान की मात्रा क्रय की जाएगी। शुक्रवार व शनिवार के दिन कृषक 50 कुंटल से अधिक के धान बेच सकेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।


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